राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 1.5 करोड़ तक की परियोजनाओं को मिलेगा लाभ

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 1.5 करोड़ तक की परियोजनाओं को मिलेगा लाभ

मुद्दे की बात, कृष्ण कौशिक: हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना में धान पराली आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना पराली आधारित उद्योगों, किसानों, किसान समूहों, सहकारी समितियों और पंचायतों के लिए खुली है। शर्त यह है कि आवेदक का उद्योग प्रस्तावित परियोजना स्थल से अधिकतम 25 किलोमीटर की सीमा में स्थित होना चाहिए। आवेदक को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।

परियोजना की अनुमानित लागत 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अंतर्गत दो वित्तीय मॉडल निर्धारित किए गए हैं:

  • प्रथम मॉडल में 65% अनुदान राज्य सरकार द्वारा, 25% लागत उद्योग द्वारा और 10% लागत एग्रीगेटर द्वारा वहन की जाएगी।
  • द्वितीय मॉडल में 65% अनुदान सरकार द्वारा तथा शेष 35% लागत एग्रीगेटर द्वारा वहन की जाएगी।

योजना के तहत प्रस्तावित इकाई की मशीनरी क्षमता 3000 से 4500 मीट्रिक टन प्रति सीजन होनी चाहिए। आवेदन के साथ बैंक से सैद्धांतिक स्वीकृति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और अन्य अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। सभी आवेदनों पर विचार 21 जुलाई 2025 को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा।

सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत बेलर (200–500 किलो क्षमता), हे-रेक, टेडर मशीन, टेली हैंडलर, नमी मापक यंत्र, वाटर टैंक, अग्निशमन यंत्र, हैमर मिल, रोटरी स्लेशर, ट्रॉली, एक्सल, श्रेडर और ट्रैक्टर सहित विभिन्न मशीनरी अनुदान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन कर दिया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

योजना का मुख्य उद्देश्य धान पराली प्रबंधन को बढ़ावा देना, प्रदूषण पर नियंत्रण करना, और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इच्छुक आवेदक 15 जुलाई 2025 तक विभागीय पोर्टल www.agriharyanagov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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